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देवघर में राशन कार्ड धारियों के लिए जारी किए गए विशेष दिशा-निर्देश

by bnnbharat.com
June 5, 2020
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देवघर में राशन कार्ड धारियों के लिए जारी किए गए विशेष दिशा-निर्देश

देवघर में राशन कार्ड धारियों के लिए जारी किए गए विशेष दिशा-निर्देश

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देवघर :  देवघर उपायुक्त नैंसी सहाय ने जानकारी दी है कि 04 जून से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है, जिसके अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना ( पीला राशन कार्ड) एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना (गुलाबी राशन कार्ड) के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है. ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे लाभुक चयनित हो गये है, जो निर्धारित मानको के आलोक में योग्य पात्र नही है. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपवर्जन ( मानक के तहत् निम्न व्यक्ति पी०एच०एच० (गुलाबी राशन कार्ड) अन्त्योदय राशन कार्ड (पीला राशन कार्ड) की पात्रता नही रखते है अपवर्जन मानक निम्नवत है.
परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रशासित प्रदेश या इनके परिषद, उद्यम, प्रक्रम, उपक्रम, अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, न्यास इत्यादि में नियोजित हो अथवा परिवार का कोई सदस्य आयकर, सेवाकर, व्यवसायिक कर देते है, अथवा परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक सिचिंत भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि है. परिवार के किसी सदस्य के नाम चार पहिया मोटरवाहन है.
परिवार के किसी सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है. परिवार के पास रेफ्रिजरेटर, एयर कंडिशनर, वाशिंग मशीन है. परिवार के कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है. परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रेक्टर इत्यादि) है. उपरोक्त उपवर्जन मानक के तहत यदि ऐसे परिवार के द्वारा अभी पी०एच०एच०, अन्त्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे है तो निश्चित रूप से दिनांक 12.06.2020 तक अयोग्य पी०एच०एच०, अन्त्योदय राशन कार्ड अपने प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पणन पधिकारी के कार्यालय अथवा जिला आपूर्ति कार्यालय, देवघरमें विलोपित (रद्द) करने हेतु स्वेच्छा से समर्पित करना सुनिश्चित करें. भविष्य में अपात्र व्यक्ति, परिवार द्वारा पी०एच०एच० (गुलाबी राशन कार्ड), अन्त्योदय राशन कार्ड (पीला राशन कार्ड) का लाभ लिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम के अंतर्गत वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दण्डात्मक प्रावधान भी किये गये है जिसके तहत सुसंगत धाराओं के अंतगर्त प्राथमिकी दर्ज कर अपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी. राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत व्याज के साथ की जायेगी । सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी.

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