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राज्य सरकार ने टैक्सी के परिचालन को दी सशर्त अनुमति

by bnnbharat.com
May 25, 2020
in समाचार
राज्य सरकार ने टैक्सी के परिचालन को दी सशर्त अनुमति
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रांची: लॉकडाउन 4.0 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा टैक्सी के परिचालन की अनुमति दिए जाने के आलोक में झारखंड सरकार ने सशर्त वाहनों के परिचालन की अनुमति दी है.

इस सम्बंध में परिवहन विभाग के सचिव रवि कुमार ने विमान से आने वाले यात्रियों, टैक्सी संचालकों,चालकों व निजी वाहन चालकों के लिए आदेश जारी कर दिया है.

राज्य में व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित टैक्सी को ही उसका पास माना जायेगा. एयरपोर्ट पर कॉमर्शियल निबंधित टैक्सी और ई-पास वाले वाहनों को जाने की अनुमति होगी. इसको लेकर झारखंड सरकार ने 18 बिंदुओं का निर्देश जारी किया है. जिसे सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

कुछ निर्देशों का पालन भी करना होगा:

  • टैक्सी व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र ही उनका रूट पास माना जायेगा. इन्हें अलग से पास की लेने की जरूरत नहीं होगी.
  • टैक्सी की बुकिंग प्रारंभ स्थाशन से गंतव्य के लिए होनी चाहिए. बीच में रोककर सवारी लेना प्र‍तिबंधित रहेगा. बुकिंग शेयरिंग बेसिस पर मान्या नहीं होगा.
  • कन्फोर्म हवाई टिकट एवं फलाईट बोर्डिंग पास को अपने घर से एयरपोर्ट आने-जाने के लिए पास माना जायेगा.
  • टैक्सी के चालक को मास्क, फेस कवर व ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा.
  • टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येेक बार नये यात्री के बैठने से पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना आवश्यक है.
  • पांच सीटर वाले टैक्सीं में ड्राइवर के अलावा दो यात्री व 6-7 सीटर टैक्सीर में ड्राइवर के अलावा तीन यात्री के लिए अनुमान्य होंगे.
  • यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा
  • यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा.
  •  यात्रा के दौरान यात्रियों व चालकों को धुम्रपान, पान, गुटका व खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा.
  • यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले टैक्सी का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाइल नंबर के साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम, मोबाइल नंबर निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्‍ध कराना होगा.
  • वाहन चालक भी वाहन में ही रहेंगे एयरपोर्ट के द्वार के निकट नहीं जायेंगे.
  • हवाई टिकट एवं फलाईट बोर्डिंग पास को अपने घर से एयरपोर्ट आने-जाने के लिए पास माना जायेगा
  • टैक्सी के चालक को मास्क, फेस कवर व ग्लेब्सी लगाना अनिवार्य होगा.
  • टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येेक बार नये यात्री के बैठने से पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना आवश्यक है
  •  पांच सीटर वाले टैक्सीं में ड्राइवर के अलावा दो यात्री व 6-7 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अलावा तीन यात्री के लिए अनुमान्य होंगे.
  • यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा.
  • यात्रा के दौरान यात्रियों व चालकों को धुम्रपान, पान, गुटका व खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा.
  • यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले टैक्सी का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाइल नंबर के साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम, मोबाइल नंबर निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्‍ध कराना होगा.
  • वाहन चालक भी वाहन में ही रहेंगे एयरपोर्ट के द्वार के निकट नहीं जायेंगे.

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