नई दिल्ली: अनलॉक के दिशा-निर्देश जारी किए जाने के तुरंत बाद, अर्थव्यवस्था को खोलने के साथ और अधिक गतिविधियों की अनुमति देने के लिए, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को उन्हें डू (क्या करना है) और डोन्ट (क्या नहीं करना है) के बारे में सूचित करने के लिए पत्र लिखा.
इसके साथ ही भल्ला ने कंटनेमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों के लिए सभी राज्यों से कहा है कि वह केंद्र की अनुमति के बिना अपना स्थानीय बंद लागू नहीं कर सकते.
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है, अनलॉक 4 में, जो एक सितंबर, 2020 से लागू होगा, गतिविधियों के चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है. हालांकि लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर, 2020 तक सख्ती से लागू किया जाएगा.
गृह मंत्रालय के मुताबिक, सात सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय/रेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.
साथ ही केंद्र ने इस बात को भी दोहराया है कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी. यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्यों ने अपने यहां आवागमन पर शर्तों के साथ पाबंदी लगाई हुई थी.

