दिल्ली: गृह सचिव भल्ला ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जारी किए गए गाइडलाइन में वे ढील नहीं दे सकते हैं. कोरोना स्थिति के आकलन के आधार पर राज्य कुछ गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं.”
अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र में कहा, “मैं अनुरोध करता हूं कि नए गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और सभी संबंधित अधिकारियों को उनके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशित किया जाए.”
उन्होंने कहा कि सोमवार 18 मई से लागू किए नए गाइडलाइन के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संशोधित गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे.
जिला प्रशासन और स्थानीय शहरी निकायों द्वारा रेड और ऑरेंज जोन के अंदर स्थानीय स्तर पर कनटेंमेंट जोन और बफर जोन की पहचान की जाएगी.
भल्ला ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कनटेंमेंट जोन में चिकित्सा इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी.

