रांची: लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे दर्जनों मामलों में वाहन चालकों का चालान काटा गया. वहीं लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, मोटरसाईकिल पर एक से ज्यादा और कार में दो से ज्यादा बैठने पर लॉकडाउन अवधि में चार हजार रुपये का चालान काटा जाएगा.
गृह मंत्रालय के अनुसार, टू व्हीलर पर सिर्फ एक शख्स रहेगा. यानी सिर्फ चलाने वाला. जबकि कार में दो लोगों से ज्यादा नहीं रहेंगे. लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज होगी. इसके अलावा चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है.

