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मास्क व हैंड सैनिटाइजर की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: एसडीओ

by bnnbharat.com
March 14, 2020
in समाचार
मास्क व हैंड सैनिटाइजर की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: एसडीओ

मास्क व हैंड सैनिटाइजर की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: एसडीओ

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रांची: कोई भी व्यक्ति, व्यवसायी व संस्था मास्क की जमाखोरी और हैंड सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग करते पाए गये तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.

एसडीओ लोकेश मिश्रा ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. उन्होंने कहा है कि फिलहाल रांची में अभी तक मास्क और सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग सेे संबंधित किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है. अगर किसी के पास ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो अविलंब पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करायें ताकि दोषियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जा सके.

एसडीओ मिश्रा ने केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर आदेश जारी की है. उन्होंने व्‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍यवसायियाेें को हिदायत दी है कि ध्यान रहे 2 प्लााई, 3 प्लाेई, सर्जिकल मास्के, एन’95 व हैंड सैनिटाइजर की ब्लै‍क मार्केटिंग न हो. साथ ही उन्होंने आमजानों से अपील भी की है कि अगर आवश्यक ना हो तो किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले इलाके या पब्लिक गैदरिंग में जमा होने से बचें.

मास्क और हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में शामिल

कोरोना वायरस/COVID-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारत का राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करते हुए मास्क एवं सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संबंधित श्रेणी में डाल दिया है. इस संबंध में गजट का प्रकाशन भी किया गया है. प्रकाशित गजट में इसे आवश्यक वस्तु आदेश-2020 कहा गया है.

इसके साथ ही यह अधिसूचना पूरे देशभर में हैंड सैनिटाइजर और मास्क के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण एवं बिक्री पर विशेष नजर रखने हेतु प्रशासन को विशेष शक्ति प्रदान करती है जिससे कि किसी भी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके.

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