देवघर: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी, मधुपुर योगेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में अनुमंडल कार्यालय में सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से समिति की बैठक आयोजित की गयी.
बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए उपस्थित थाना प्रभारियों, अंचलाधिकारियों एवं मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ आगामी मुहर्रम त्योहारों के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु किये जाने वाले उपायों पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया गया.
इसके अलावे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सम्पूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में धारा-144 लागू है. ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जा रही है. इसके अलावे शस्त्र प्रदर्शन व ध्वनि विस्तारक यंत्र सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.
शांति समिति की बैठक के दौरान उपस्थित मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों व बुद्धिजिवियों द्वारा मुहर्रम के अवसर पर ताजिया एवं जुलूस नहीं निकालने का निर्णय सभी के सर्वसम्मति से लिया गया. साथ हीं लाॅकडाउन के नियमों का अनुपालन करते हुए ईमामबाड़ा में समाजिक दूरी व मास्क का उपयोग करते हुए रीति-रिवाज का निर्वहन करना का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिया गया.
बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित करने तथा कोरोना संक्रमण के परिणामें से लोगों को सचेत कराने का निर्देश दिया गया. साथ हीं अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण के साथ धारा-144 का अनुपालन व असमाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी करने का भी निर्देश दिया.
बैठक के दौरान उपरोक्त के अलावे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधुपुर के साथ-साथ संबंधित विभाग के कर्मी आदि उपस्थित थे.

