रांची:- मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका आज खारिज हो गई है.
न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने भैरव की याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया है. अब भैरव सिंह अपने वकील के माध्यम से न्यायायुक्त की अदालत में जमानत के लिए गुहार लगा सकता है. भैरव सिंह ने पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद 7 जनवरी को सरेंडर किया था. उसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में पार्षद रोशनी खलखो समेत 16 लोगों को जमानत मिल चुकी है.

