रांची:-केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत दी है अब उन्हें हर 7 साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी बल्कि एक टी ई टी पास करने पर सर्टिफिकेट जीवन भर के लिए मान्य होगा या व्यवस्था देशभर में लागू होगी केंद्र व राज्य एनसीटीई नियमों के तहत अलग-अलग टीईटी करवाते हैं एनसीटीई की पिछले दिनों हुई बैठक में नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई नई व्यवस्था आगे आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षाओं के लिए लागू होगी सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना जरूरी है मालूम हो कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद उच्च शिक्षा की तरह स्कूली शिक्षा में भी नेट की तर्ज पर टीईटी का प्रावधान किया गया लेकिन इसकी मान्यता सिर्फ 7 साल के लिए ही है नए नियम के तहत एक बार परीक्षा पास करने पर सर्टिफिकेट उम्र भर के लिए वैध होगा.

