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उपायुक्त ने हरिहरगंज के किसान संतन मेहता को पावती रसीद सौंप कृषि ऋण माफी योजना का किया शुभारंभ

by bnnbharat.com
February 13, 2021
in Uncategorized
उपायुक्त ने हरिहरगंज के किसान संतन मेहता को पावती रसीद सौंप कृषि ऋण माफी योजना का किया शुभारंभ
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मेदिनीनगर:- पलामू जिले में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ आज  उपायुक्त  शशि रंजन ने किया.उपायुक्त ने शनिवार को हरिहरगंज के किसान संतन मेहता को पावती  रसीद सौंप कर जिले में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया.मौके पर उपायुक्त ने संतन मेहता को पावती रसीद सौंपते हुए ऋण माफी हो जाने के पश्चात शेष राशि को जमा करने की अपील की.वहीं संतन मेहता के अलावा जिले के विभिन्न प्रखंडों से अन्य पांच किसानों को भी जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी द्वारा पावती रसीद सौंपा गया.

मौके पर उपायुक्त   रंजन ने कहा कि वर्तमान में किसानों की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसान ऋण माफी योजना का प्रारूप तैयार किया गया है. योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के अल्पावधिक कृषि ऋण धारक किसानों को ऋण के बोझ से मुक्त करना है.इस योजना के द्वारा फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना तथा नए फसल के लिए ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना है.योजना के क्रियान्वयन से कृषक समुदाय को पलायन को नियंत्रित कर कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान किया जा सकता है.उन्होंने बताया कि इस योजना का क्रियान्वयन पूर्णता ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा जिससे किसानों को इसका सीधा लाभ दिया जा सके.उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार तथा जिला प्रशासन की प्राथमिकता किसानों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने का है. मौके पर मौजूद जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी श्री रणवीर सिंह ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. लघु किसानों को 50,000 तक के ऋण माफी का लाभ दिया जाएगा योजना का क्रियान्वयन बैंक एवं प्रज्ञा केंद्र में किसानों के द्वारा आवेदन जमा करने पर किया जाएगा इसके लिए किसानों को अपने केसीसी खाते को संबंधित बैंक एवं प्रज्ञा केंद्र में जाकर अपने खाते को आधार से लिंक कराना होगा एवं केवाईसी भरना होगा.

 योजना के लाभुक किसानों की पात्रता के लिए कुछ मापदण्ड निर्धारित किए गए है. इसके तहत लाभुकों को झारखण्ड राज्य में निवास तथा 18 वर्ष से अधिक आयु का होनी चाहिए. साथ ही किसानों के पास वैध राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाईल नम्बर तथा 31 मार्च 2020 तक झारखण्ड राज्य के किसी भी व्यवसायिक बैंक में केसीसी से संबंधित खाता चालू हालत में होना चाहिए. डिफॉल्टर अथवा एन.पी.ए. खाताधारक इस योजना के लिए सुपात्र नहीं होंगे. एक परिवार से केवल एक ही सदस्य योजना का लाभ ले सकते है.

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