राजस्थान: राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व से बगावत करने वाले सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के भविष्य का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें उसने अध्यक्ष को कांग्रेस के 19 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोक दिया था.
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष पीसी जोशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट अध्यक्ष को विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया को रोकने का निर्देश नहीं दे सकता. उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है. ऐसे में हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई ही नहीं कर सकता.

