रवि सिहं ब्यूरो चीफ
गोरखपुर:- गोरखपुर शासन के निर्देशानुसार अब एक व्यक्ति अधिकतम दो शस्त्र लाइसेंस रख सकेगा. वहीं इससे अधिक तीन शस्त्र रखने वाले को अपना तीसरा शस्त्र जमा कराने के साथ संबंधित अनुज्ञापन अधिकारी के समक्ष आवेदन इससे संबंधित आवेदन भी देना होगा प्रभारी अधिकारी शस्त्र/ नगर मजिस्ट्रेट ने पत्र जारी कर गोरखपुर के सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों से अपेक्षा किया है कि जिनके पास तीन शस्त्र लाइसेंस है वे अपने तीसरे शस्त्र को संबंधित थाने व शस्त्र की दुकान पर नियमानुसार जमा कर दें मूल रसीद सहित अधोहस्ताक्षरी शस्त्र कार्यालय में आख्या रिपोर्ट पंद्रह दिवस के अंदर देना सुनिश्चित करें अन्यथा आयुध अधिनियम 2016 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विविध कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी. आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध संशोधन अधिनियम 2019 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ऐसे सत्र लाइसेंसी जिनके पास तीन शस्त्र दर्ज हैं वे अपने तीसरे शस्त्र को जमा कर दें अब एक व्यक्ति केवल अपने पास दो ही शस्त्र रख सकता है अगर शस्त्र धारक के पास 15 दिवस के अंदर तीन शस्त्र पाए जाते हैं तो उक्त व्यक्ति अपना शस्त्र लाइसेंस निरस्त समझेगा और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

