रांची: हत्या मामले के तीन दोषियों को अपर न्यायायुक्त विजय श्रीवास्तव की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने तीनों को दोषी ठहराया था.
कोर्ट ने जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई.
उनमें विनोद नायक, लालु उर्फ संजय नायक एवं गुरूचरण नायक शामिल हैं. मामले का शिकायकर्ता मृतक का भाई अनिरूद्ध कुमार नायक है.
क्या था मामला-
हत्या की घटना सदाबहार चौक ब्लॉक स्वाथ्य उपकेंद्र के पास घटी थी. आरोपियों ने 1.78 एकड़ जमीन के सेटलमेंट के नाम पर अजीत कुमार नायक की हत्या कर दी गयी थी.
घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक अगस्त 2013 को अनिरूद्ध के भाई अजीत कुमार नायक को विनोद कुमार नायक ने फोन कर बुलाया था. कहा था कि जल्दी आओ 1.78 एकड़ जमीन की डिलिंग करनी है. बाद में अजीत कुमार की गोली मारकार हत्या कर दी गयी थी.
कोर्ट ने मामले में रामनायक, विजय नायक, धर्मा नायक तथा सिकंदर नायक और अजय नायक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले को लेकर नामकूम थाना में 19/2013 दर्ज किया गया था. इसमें 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था.

