रांचीः रांची जिला न्यायालय ने तीन अफीम तस्करों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उन सभी को एक-एक लाख ₹ का जुर्माना भी लगाया गया है.
रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायाधीश बी के पांडे की कोर्ट ने एनडीपीएस से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया. विनोद उरांव और जगजीवन सिंह को अफीम तस्करी में संलिप्त होने का दोषी पाते हुए उनके लिए सजा सुनाई है.

