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समयबद्ध सेवा देना हो सभी कार्यालय प्रधान की प्राथमिकताः उपायुक्त

by bnnbharat.com
September 28, 2020
in समाचार
समयबद्ध सेवा देना हो सभी कार्यालय प्रधान की प्राथमिकताः उपायुक्त
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देवघर: उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने झारखण्ड राज्य सेवा अधिनियम, 2011 के ससमय क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया है. साथ हीं संबंधित अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार व जागरूकता हेतु विशेष अभियान चलाये जाने का निर्देश दिया है, ताकि आम नागरिक इन अधिकारों का कैसे उपयोग कर इसका लाभ प्राप्त कर सकें.

इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना प्रशासन की प्रमुख जिम्मेवारी है. सेवा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से सरकार नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराती है. सेवा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से नागरिकों के मूल अधिकार को संरक्षित करना है. अधिनियम के तहत नियत समयसीमा में नागरिकों के आवेदन के निष्पादन का प्रावधान बनाया है. इसके तहत सभी कार्यालय को अपने विभाग से संबंधित सेवाएं नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराना अनिवार्य है. उपायुक्त ने कहा कि मुख्यालय स्तर पर इस अधिनियम को आम जनता के बीच प्रचारित प्रसारित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया गया है, किन्तु क्षेत्रीय स्तर पर प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला में अधिनियम के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है. अधिनियम के तहत सभी कार्यालयों में प्राधिकृत पदाधिकारी नामित किए गए हैं.

इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मचारी को आवेदनों को प्राप्त करने और अभिस्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति होगी. नियम-3 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति विहित प्रपत्र में आवेदक को अभिस्वीकृति देगा. विलंब किये जाने की स्थिति में नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा दंड देने एवं जुर्माना वसूल करने का अधिकार होगा. नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी आम जनता की सुविधा के लिए सेवाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना नोटिस बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे. इस अधिनियम के तहत अधिरोपित दंड की राशि संबंधित पदाधिकारी के वेतन से वसूली जाएगी. नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, प्रथम, द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी तथा पुर्नरीक्षण पदाधिकारी प्रारूप 03, 04, 05 एवं 06 में प्रकरणों का अभिलेख संधारित करेंगे.

■ सेवा सक्षम अधिकारी समय…

1.       शहरी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाना नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी 30 दिन

2.       परियोजना स्थल विकास नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी 15 दिन

3.       ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट  नगर निकाय के नगर निवेशक 30 दिन

4.       मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल का स्थायी लाइसेंस नगर निकाय के प्राधिकृत नगर प्रबंधक    30 दिन

5.       ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति कनेक्शन  सहायक अभियंता 07 दिन

06.     ब्वाॅयलर का रजिस्ट्रेशन ब्वाॅयलर इंस्पेक्टर 30 दिन

07.     लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ब्वाॅयलर का इंस्पेक्शन ब्वाॅयलर इंस्पेक्टर तत्काल मापतोल उपकरण का सत्यापन इंस्पेक्टर मापतौल 30 दिन

08.     ड्रग लाइसेंस सक्षम पदाधिकारी 30 दिन

09.     फूड बिजनेस लाइसेंस      सक्षम अधिकारी 60 दिन

10.     इंज्यूरी रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर 72 घंटा

11.     जन्म प्रमाण पत्र मेडिकल ऑफिसर 48 घंटा

12.     मृत्यु प्रमाण पत्र मेडिकल ऑफिसर 48 घंटा

13.     विद्युत अधिष्ठापन की सहमति विद्युत निरीक्षक 14 दिन

14. भवन निर्माण/अवसंरचना 30 दिन

15. विद्युत अधिष्ठापन का नक्शा अनुमोदन 07 दिन

16. लिफ्ट निरीक्षण एवं अनुमति 14 दिन

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