श्योपुर: कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर रूपेश उपाध्याय के प्रतिवेदन पर से अत्यधिक भीड-भाड को रोकने व सामाजिक दूरी बनाये रखने के उद्देश्य से पूर्व से ही शनिवार व रविवार के दिन संपूर्ण लाॅकडाउन रखा गया था.
परंतु कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ रही है. जिसको रोकने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए ढोढर क्षेत्र में 06 दिवस का लाॅकडाउन घोषित किया गया है.
जारी आदेश के अनुसार, संक्रमण की तीव्रता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो गया है कि ग्राम ढोढर में बाजार को शनिवार व रविवार के अंतिरिक्त 29 जुलाई 2020 तक सम्पूर्ण लाॅकडाउन रखा जावे.
ग्राम ढोढर अंतर्गत समस्त प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान 29 जुलाई 2020 तक के लिए सम्पूर्ण लाॅकडाउन रखे जाने व पूर्व में जारी आदेशानुसार शनिवार व रविवार को बाजार बंद रखा जावे अर्थात 29 जुलाई 2020 तक ग्राम ढोढर का बाजार पूर्णतः लाॅकडाउन रखा जावेगा. पूर्वादेशानुसार आगामी सप्ताह में भी शनिवार व रविवार बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे.
इसी प्रकार फल, सब्जी की दुकान, दूध की दुकान, आटा चक्की की दुकान, पंचर की दुकाने, रसायनिक उर्वरक, बीज भण्डार एवं कृषि कीटनशाक, कृषि उपकरण की दुकाने, बैंक, गैस ऐजेन्सी, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य दुकान प्रतिबंध से मुक्त रहेगे. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

