दीपक,
रांची: रांची नगर निगम के फरमान से अपर बाजार के सोनार गली, रंगरेज गली, सुरेश बाबू स्ट्रीट और दिन बंधू लेन के व्यापारी इन दिनों बौखलाये हुए हैं. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर नगर आयुक्त मनोज कुमार ने 18 सितंबर 2019 को एक आदेश जारी कर निगम के दोनों टाउन प्लानर गजानंद राम और मनोज कुमार को यह आदेश दिया कि इन गलियों में वैसे व्यावसायिक अपार्टमेंट की रिपोर्ट दें, जिनके बेसमेंट में दुकानें चल रही हैं. हाईकोर्ट ने पंकज यादव बनाम झारखंड सरकार की रिट याचिका 4619 ऑफ 2018 की सुनवाई के क्रम में बेसमेंट में चल रही दुकानों के बाबत राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है.
हाईकोर्ट ने कहा है कि बेसमेंट से हो रहा व्यवसाय पूरी तरह गलत और अवैध है. इसको ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त ने दोनों नगर निवेशकों से कहा है कि वे यह बतायें कि किन परिस्थितियों में अपर बाजार के अपार्टमेंट के बेसमेंट में दुकानें चल रही हैं. बिल्डिंग बाईलाज के तहत बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के रूप में होना चाहिए.
नगर आयुक्त ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत बेसमेंट सील करने का दिया आदेश
नगर आयुक्त ने दोनों नगर निवेशकों को यह आदेश दिया है कि वे झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत अवैध बेसमेंट को सील करें और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें. इन दोनों से बेसमेंट की दुकानों को तुड़वाने की दिशा में भी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.

