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TRP स्कैम: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रिपब्लिक टीवी की याचिका

by bnnbharat.com
October 15, 2020
in समाचार
31 मार्च के बाद बिके BS-4 वाहनों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन: सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस द्वारा कुछ दिनों पर किए गए टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (TRP) घोटाले के खुलासे को लेकर आज यानी 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती देने वाली रिपब्लिक टीवी की याचिका को आज खारिज कर दिया दिया. न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है, अब इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी.

दरअसल, बीते दिनों मुंबई पुलिस ने टीआरपी रेटिंग में हेराफेरी करने वाले एक रैकेट को पकड़ा है. जिससे बाद पुलिस ने रिपब्लिक चैनल समेत कुल 3 चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है. मुबंई पुलिस की इसी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसे आज न्यायालय ने खारिज कर दिया. गुरुवार को हुई सुनवाई से पहले मुंबई पुलिस की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया, जिसमें रिपब्लिक टीवी द्वारा दाखिल याचिका का विरोध किया गया था. मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस ने अपने हलफनामे में रिपब्लिक टीवी की याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया गया है, पुलिस ने न्यायालय से याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की थी.

क्या है टीआरपी घोटाला

बता दें गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मुंबई पुलिस आयुक्त ने कहा कि BARC की एक शिकायत के आधार पर कथित TRP घोटाले की जांच शुरू की गई थी. यह पाया गया कि रेटिंग एजेंसी ने हंसा रिसर्च नामक एक एजेंसी के माध्यम से मुंबई भर में 2,000 घरों में अपने टीआरपी बैरोमीटर स्थापित किए हैं. हंसा रिसर्च के पूर्व कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि इनमें से कुछ घरों में रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ चुनिंदा चैनलों को दिन भर रखने के लिए रिश्वत दी गई थी.

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