रवि सिंह,
गोरखपुर: कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के मुसाबर गांव के बड़ुलिया टोले पर आबकारी अधिनियम तथा भारतीय दंड विधान से संबंधित अभियुक्त गण रामदयाल पुत्र चौथी तथा अर्पिता साहनी पत्नी राकेश को अवैध कच्ची अप मिश्रित शराब बनाने पर अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272 आईपीसी के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.
मालूम हो कि उक्त टोले पर जंगल की लकड़ी काटकर पानी में छिपाकर रखने के मामले 23 लोगों को पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और 272 आईपीसी दर्ज कर गिरफ्तार करने से कच्ची शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

