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मुख्यमंत्री जन-वन योजना अन्तर्गत आम जन भी रैयती/निजी भूमि पर कर सकते हैं वृक्षारोपण

by bnnbharat.com
July 16, 2019
in समाचार
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भूजल, पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण सहित ग्रामीणों की आय में हो सकेगी वृद्धि

हजारीबाग: वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग, झारखण्ड द्वारा मुख्यमंत्री जन-वन योजना का क्रियान्वयन हजारीबाग जिला में सामाजिक वानिकी प्रमण्डल द्वारा कराया जा रहा है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम करना तथा ग्रामीणों की आय में वृद्धि, जलावन, काष्ट इत्यादि सहित वृक्षारोपण के माध्यम से भू जल संरक्षण करना है। इस योजना के अन्तर्गत ब्लाॅक वृक्षारोपण एवं ख्ेात के मेढ़ पर रैखिक वृक्षारोपण करना है। इस योजना के प्रमुख अवयवों में प्रति लाभुक 0.5 एकड़ न्यूनतम एवं 50 एकड़ अधिकतम का अच्छादन, काष्ट प्रजाति का 445 पौधा प्रति एकड़ लगाने हैं जिसमें सागवान, सीसम, गम्हार, महोगनी एवं अकेसिया इत्यादि शामिल हैं। वहीं फलदार प्रजाति के 160 पौधा प्रति एकड़ लक्षित हैं जिनमें कलमी आम, अमरूद, कटहल, आंवला इत्यादि शामिल हैं। मुख्यमंत्री जन-वन योजना अन्तर्गत रैयती/निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु इच्छुक आवेदकों को पौधा विभागीय पौधशाला अथवा स्वयं के द्वारा क्रय किया जाना है। विभागीय पौधशाला से काष्ट प्रजाति का पौधा क्रय करने पर13.58 रू. प्रति पौधा की दर से देय होगा। वहीं विभागीय पौधशाला से फलदार प्रजाति का पौधा क्रय करने पर 67.59 रू. प्रति पौधा की दर से देय होगा। वृक्षारोपण किये गये पौधों की सुरक्षा का दायित्व लाभूक का होगा। लाभूक द्वारा स्वयं पौधों का क्रय किया जाता है तो प्रति फलदार पौधा प्रथम वर्ष 112.59 रू. द्वितीय वर्ष 16.37 रू. तृतीय वर्ष 21.52 सहित कुल 150.48 रू. देय होगा। वहीं काष्ट पौधों के लिए प्रति पौधा प्रथम वर्ष 28.58, द्वितीय वर्ष 10.85, तृतीय वर्ष 12.84 सहित कुल 52.27 रू. प्रति पौधा देय होगा। वहीं घेरान कार्य के लिए झाड़ी घेरान हेतु प्रति फलदार पौधा 16.98 रू. तथा प्रति काष्ट पौधा 6.11 सहित तृतीय वर्ष 4.40 रू. देय होगा। वहीं टेªंच घेरान हेतु प्रति फलदार पौधा के प्रथम वर्ष 28.58 रू, 10.27 एवं तृतीय वर्ष 4.40 रू. देय होगा। इसी क्रम में पत्थर घेरान के लिए प्रथम वर्ष फलदार पौधा के लिए 69.54 रू. एवं काष्ट पौधा के लिए 25 रू. सहित तृतीय वर्ष के लिए 4.40 रू. देय होगा।
उपरोक्त सभी व्यय लाभूकों द्वारा स्वयं की जाएगी तत्पश्चात् वन विभाग के द्वारा जीवित पौधों की गणना के पश्चात भुगतान की कार्रवाई सीधे बैंक खाता में की जाएगी। योजना के अन्तर्गत रोपित वृक्षों का स्वामित्व रैयत का होगा। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र सामाजिक वाणिकी प्रमण्डल, हजारीबाग एवं संबंधित प्रक्षेत्र यथा सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र हजारीबाग माण्डू एवं विष्णुगढ़ से प्राप्त कर जमा भी कर सकत हैं। साथ ही विभागीय वेबसाईट janvan.jharkhand.gov.in पर पर भी अपलोड किया जा सकता है।

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