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Lockdown 4.0 में मिली छूट को आसान भाषा में समझिये, क्या है झारखंड सरकार का गाइडलाइन

by bnnbharat.com
May 19, 2020
in Uncategorized
Lockdown 4.0 में मिली छूट को आसान भाषा में समझिये, क्या है झारखंड  सरकार का गाइडलाइन
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रांची: झारखंड सरकार ने लॉकडाउन-4 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कई छूट देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में देर शाम तक चली उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लॉकडाउन में ढील को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे है और लोगों से अपील की है कि सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें.

आसान भाषा में समझते है की कहाँ छूट मिलेगी और कहाँ नहीं.

मुख्यमंत्री ने बैठक समाप्त होने के बाद देर शाम पत्रकारों से बातचीत में कहा,

  • 18 मई से कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां संचालित होगा. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कार्य भी प्रारंभ होगा, गोदाम खुलेंगे.
  • इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से संबंधित तथा हार्डवेयर की दुकानें भी खुलेंगी, सभी किताब दुकानें खुलेगी, स्टेशनरी दुकानें और टेलीकॉम कंपनियों की ऑउटलेट भी खुलेंगे.
  • मुख्यमंत्री ने बताया कि मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टीवी और आइटी से संबंधित सर्विस सेंटर खुले रहेंगे.
  • इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे फ्रिज, एसी, कूलर शामिल हैं. ये सभी दुकानें पूरे राज्य के ऐसे इलाके में खुलेंगी जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर होंगी.
  • शराब की दुकानें भी खुलेगी
  • साथ ही अंतर जिला और जिलों के अंदर टैक्सी मूवमेंट भी शुरू होगी

 

इसके अलावा

 

  • निजी कार्यालय,
  • ईकॉमर्स (गैर जरूरी औऱ जरूरी),
  • शराब की दुकानें भी खुलेंगी.
  • राज्य के अंदर औऱ राज्य के बाहर जाने के लिए भाड़े पर गाड़ी ली जा सकती है.

 

इसके अलावा पहले दी गयी सारी रियायतें वैसी ही रहेंगी.

 

  • वहीं राज्य सरकार ने कृषि और इससे संबंधित सभी गतिविधियों को छूट प्रदान की है,
  • साथ ही आवश्यक सेवाओं का परिवहन सामान्य रहेगा,
  • मेडिसिन, खाद्यान्न व अनाज, स्कूल टेस्ट बुक व कृषि उपकरण की दुकानें खुलेगी.
  • सार्वजनिक यूटिलिटी, कंस्ट्रक्शन कार्य, ई-कॉमर्स , मनरेगा, ऑनलाइन शिक्षण का कार्य भी जारी रहेगा.

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