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उन्नाव रेप केस : पीड़िता के पिता की हत्या में कुलदीप सेंगर दोषी करार

by bnnbharat.com
March 4, 2020
in Uncategorized
उन्नाव रेप केस : पीड़िता के पिता की हत्या में कुलदीप सेंगर दोषी करार

उन्नाव रेप केस : पीड़िता के पिता की हत्या में कुलदीप सेंगर दोषी करार

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दिल्ली: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुए डेथ के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है. इस मामले में दो पुलिस वाले सहित 7 लोगों को दोषी करार दिया है. इसमें अशोक सिंह भदौरिया, कोमल प्रसाद सिंह, जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह और शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह को दोषी करार दिया गया है.

वहीं, इस मामले में कोर्ट ने अमीर खान, राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, शरदवीर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह और शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा आपका आशय नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मारा गया, वो ब्रूटल था. आपको दोषी करार दिया जाता है. अन्य आरोपियों को जज ने कहा आप लोगों को सब मालूम था, उसको मारा जाना है. इस मामले में 12 मार्च को सजा पर बहस होगी और फैसला भी आएगा.

बता दें कि नाबालिग से रेप के मामले में अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में नौ अप्रैल 2018 में मौत हो गई थी. सीबीआई ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य कई लोगों पर पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप का जांच कर रही थी.

अन्य मामलों के साथ ही इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली ट्रांसफर किया गया था. इस मामले में सीबीआई ने पीड़िता के चाचा, मां, बहन और पिता के सहकर्मी समेत 55 गवाहों के बयान दर्ज करवाए तो वहीं बचाव पक्ष ने नौ गवाहों को पेश किया. सीबीआई के मुताबिक तीन अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता और आरोपी शशि प्रताप सिंह के बीच झगड़ा हुआ था.

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