अभी जेल से नहीं आ पाएंगे बाहर
रांची: अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी गयी है, लेकिन अभी वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.
लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि चाईबासा कोषागार घोटाले मामले में न्यायमर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने जमानत दे दी है. सजा की आधी अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत मिली है.
उन्होंने बताया कि अदालत ने दो लाख रुपये निचली अदालत में जमा कराने का निर्देश दिया है और रिम्स को लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
6 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का निर्देश दिया गया है. लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने बताया कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में आगामी 9 नवंबर को उनकी आधी सजा पूरी होगी, जिसके बाद उस मामले में भी जमानत मिल जाने की उम्मीद है.

