दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में और देरी करना अब असंभव है. UPSC की ओर से ये जवाब उस याचिका की सुनवाई के दौरान आया है, जिसमें कोविड-19 संकट को देखते हुए इस परीक्षा को और टालने की मांग की गई थी.
UPSC ने कोर्ट को बताया कि सभी लॉजिस्टिक व्यवस्था पहले से ही की गई है. इसके बाद जस्टिस ए.एम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने यूपीएससी को कल तक एक हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए. इस मामले में अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी.

