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चुनाव के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित

by bnnbharat.com
December 8, 2019
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चुनाव के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित

चुनाव के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित

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संजीत सिंह, 

देवघर: विधानसभा चुनाव, 2019 के दौरान सम्पूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र के अधीन शांति-व्यवस्था कायम रखने हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी, विशाल सागर द्वारा धारा-144 के तहत मतगणना समाप्ति की तिथि तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है.

इस दौरान सम्पूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र में किसी प्रकार के घातक हथियार, अग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी एवं कर्तव्य पर तैनात पुलिस बल पर नेपालियों द्वारा खुखरी धारण तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने पर लागू नहीं होगा.

सरकारी व अर्द्धसरकारी एवं स्थानीय संकायों जैसे महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक, मध्य एवं बुनियादी विद्यालयों एवं किसी भी आम भूमि पर किसी प्रकार का आम सभा का आयोजन करने तथा पूरे अनुमंडल क्षेत्र में जुलूस निकालने पर मनाही की जाती है. यह निषेधाज्ञा शव-यात्रा, शादी विवाह, मांगलिक कार्य पर लागू नहीं होगा. इसके उपयोग के लिए अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति अति आवश्यक होगी.

सम्पूर्ण अनुमंडल क्षेत्रों में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के डीजे, साउण्ड बाॅक्स वह सामान्य से तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर पूर्णतः रोक लगायी जाती है. ऐसा करने पर पकड़े जाने वालों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उपर्युक्त शर्त मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा या धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगी.

मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा या अन्य पूजा स्थल पर से निर्वाचन प्रचार प्रतिबंधित किया जाता है. किसी सार्वजनिक, सरकारी सम्पति या किसी व्यक्तिगत सम्पति पर नारा लिखना, पोस्टर पम्पलेट साटना, झंडा टांगना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना, तोरण द्वार लगाने पर पुरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है. किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो.

मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा. पूजा के किसी स्थान जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा.

किसी उम्मीद्वार के व्यक्तिगत जमीन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं किया जाना है, जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो ओर न ही ऐसे आरोप लगाये जाना है जिसकी सत्यता स्थापित न हुई हो. किसी अभ्यार्थी की आलोचना उसके पूर्व कार्य तक ही सीमित रहनी है तथा आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी है.

प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना है. चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों न हो. किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्रवाई का कतई समर्थन नहीं किया जाएगा. उम्मीदवार को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना है जो चुनाव कानून के अतर्गत अपराध हो. इसके अलावा चुनाव के दौरान कोई पोस्टर, इस्तेहार, पम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो, धारा-127 ’’ए’’ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा.

किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन करना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो, की मनाही रहेगी। साथ हीं किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा.

इसके अलावे मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा करना वर्जित किया जाता है. मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की श्रेणी में आएगा. साथ हीं मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा.

चुनाव के दौरान मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना वर्जित किया जाता है. मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. इसके अलावे मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात गलत नाम से मतदान का प्रयास करना दण्डनीय है.

मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब एवं
अन्य नशीली पेय पदार्थ खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाएगा. प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा. किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए उसकी लिखित अनुमति के वगैर नहीं किया जाएगा और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा. किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाया जाएगा.

किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जायेगी तथा स्थानीय पुलिस थाने को ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जायेगी ताकि शांति और व्यवस्था बनाए रखने यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सकें.
प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना होगा. यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही है तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशा में रखने होंगे.

किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग तथा समापन के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जाएगी. इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो. जुलूस में लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाएगा. जिसको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो.

प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना होगा. नियमों का पालन न करने अथवा आचार संहिता के उल्लंघन करने पर सुसंगत धाराओं के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी.

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