बिहार: वाहनों के दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन और अन्य संबंधी कागजातों की वैधता 30 जून से बढ़ा कर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है.
बिहार सरकार के द्वारा इसके लिए आदेश निर्गत कर दिए गए हैं. सभी संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक एवं सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक को इसके अनुपालन का निर्देश दिया गया है.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के आलोक में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता, सभी प्रकार के परमिट, लर्नर लाईसेंस, ड्राइविंग लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य कागजात जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है या 30 सितंबर तक समाप्त होने वाली, 30 सितंबर 2020 तक वैध माना जाएगा.
इस दौरान डॉक्यूमेंट की वैधता की वजह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा.

