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विशाखापत्तनम गैस लीक मामला: कंपनी पर 50 करोड़ का जुर्माना

by bnnbharat.com
May 9, 2020
in समाचार
विशाखापत्तनम गैस लीक मामला: कंपनी पर 50 करोड़ का जुर्माना
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विशाखापत्तनम: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने एलजी पॉलिनर्स पर 50 करोड़ का जुर्माना ठोका है. विशाखापत्तनम में 7 मई एलजी पॉलिमर्स फैक्टरी में गैस लीक हो गई, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई है. कंपनी पर जुर्माना लगाने के अलावा NGT ने केंद्र सरकार से ‘पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण’ को होने वाले नुकासन को लेकर जवाब मांगा है.

NGT अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आंध्र प्रदेश राज्य पीसीबी, विशाखापत्तनम के जिला मजिस्ट्रेट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और एलजी पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है.

विशाखापत्तनम में केमिकल फैक्टरी से खतरनाक स्टाइरीन गैस लीक की खबरों पर NGT ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है. NGT ने अपने आदेश में कहा, ‘मौतों में कथित तौर पर वृद्धि होने की संभावना है. 1000 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर है. पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है.’ NGT ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जो 18 मई तक इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

स्टाइरीन का इस्तेमाल प्लास्टिक, रबर और रेजिन के बनाने में किया जाता है. इसकी तीव्र विषाक्तता या स्टाइरीन के स्तर में अचानक बढ़त फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है और फेफड़ों को ऑक्सीजन लेने में रुकावट पैदा करती है. फेफड़ों को क्षति पहुंचने की वजह से फेफड़ो में जकड़न की समस्या होने लगती है.

एलजी पॉलिमर्स में हुई गैस लीक में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है. 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से 25 की हालत गंभीर बताई जा रही है. एलजी पॉलिमर्स दक्षिण कोरिया की कंपनी है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने गैस लीक के पीड़ितों के लिए 30 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया है. मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़, और वेंटिलेटर पर जो पीड़ित हैं, उन्हें 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा.

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