डीटीओ संजीव कुमार ने जारी किये निर्देश
रांची: बीएस-4 वाहनों का 31 मार्च के बाद न रजिस्टर्ड होंगी न ही बिकेंगी. अगले माह से रांची सहित पूरे देशभर में केवल वीएस-6 तकनीक की गाड़ियां ही बिकेंगी. परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को सर्कुलर जारी कर दिया है. एक अप्रैल से रांची समेत पूरे झारखंड में बीएस-6 तकनीक की गाड़ियां ही बिकेंगी. इस आदेश के आलोक में डीटीओ रांची संजीव कुमार ने निर्देश जारी कर कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक वीएस-फोर वाहनों का निबंधन नहीं कराया है वह अनिवार्य रूप से 31 मार्च तक निबंधन करा लें. इसके अलावा जो व्यक्ति अस्थाई नंबर लेकर वाहन चला रहे हैं उनको भी इस डेडलाइन तक निबंधन कराना अनिवार्य होगा. डीटीओ ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय से गाइड लाइन जारी किया है कि 31 मार्च के बाद वीएस-फोर गाड़ियों का निबंधन न किये जायें ऐसे में सभी शोरूम संचालकों को भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है कि हरहाल में तय तिथि से पहले वाहनों का निबंधन करा लें. उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से गाड़ी खरीदकर यहां चला रहे हैं लेकिन अभी तक निबंधन नहीं कराया है. उनको भी अनिवार्य रूप से निबंधन कराना होगा। क्योंकि, वीएस-फोर वाहनों का निबंधन इसके बाद नहीं होगा.
क्या़ है बीएस-6
बीएस-4 के मुक़ाबले बीएस-6 में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन पेट्रोल इंजन में 25 प्रतिशत और डीज़ल इंजन में 68 प्रतिशत कम होगा. डीज़ल इंजन में पर्टिकुलेट मैटर का स्तर भी 82 प्रतिशत कम करना होगा और पहली बार पर्टिकुलेट मैटर के नियंत्रण के लिए डायरेक्ट इंजेक्शन वाले पेट्रोल इंजन को भी दायरे में लाया गया है. बीएस-4 में पेट्रोल और डीज़ल इंजनों के लिए अलग-अलग मानक थे. बीएस-6 में अब ये अंतर बिल्कुल कम हो जाएगा.

