नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उस याचिका पर फैसला सुनाएगी जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के कार्यालय को पारदर्शिता कानून के तहत आरटीआई के अधीन लाने की मांग की गई थी.
सीजेआई दफ्तर इसके अधीन आएगा या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी. इससे पहले सीजेआई के नेतृत्व वाली 5 जजों की पीठ ने 4 अप्रैल को उस अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें सीजेआई ऑफिस को आरटीआई के तहत लाने की अनुमति देने के लिए याचिका दाखिल की थी.
इस याचिका को आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने दाखिल किया है.

