देवघर:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जानकारी दी गयी है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए मतदाता पहचान पत्र आपको एक मतदाता के तौर पर पहचान प्रदान करता है. ऐसे में 13-मधुपुर विधानसभा उप चुनाव, 2021 के लिए सभी निर्वाचकों, जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले दिखाएंगे. वहीं ऐसे मतदाता जो अपना फोटो पहचान पत्र नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा.जो दस्तावेज मान्य होंगे, उनमें वोटर कार्ड , ड्राईविंग लाईसेंस , राज्य/केन्द्र सरकार अथवा लोक उपक्रमों के द्वारा जारी पहचान पत्र , फोटोयुक्त बैंक/पोस्ट ऑफिस पास बुक , पैन कार्ड , श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हेल्थ स्मार्ट कार्ड , मनरेगा जॉब कार्ड , पेंशन कार्ड , सांसद अथवा विधायकों को प्राप्त आधिकारिक पहचान पत्र , आधार कार्ड और पासपोर्ट शामिल है.
भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अपने निर्देश में कहा है कि मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेज मान्य होंगे. भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदाता को मतदान का अधिकार नहीं होगा. यह पर्ची मतदाता के लिए अनिवार्य नहीं है बल्कि यह मतदाता की प्राथमिक जानकारी के लिए है.