रांची : झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड म्युनिसिपल एकाउंट मैनुअल पार्ट A के उल्लंघन मामले में मेयर आशा लकड़ा ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर सूडा, निदेशक के माध्यम से होल्डिंग टैक्स संग्रहण के लिए निजी एजेंसी के चयन के लिए टेंडर निकाला गया है. सूडा निदेशक रांची नगर निगम को दिए गए अधिकारों का हनन कर रहें हैं, उनके पास टेंडर निकालने का कोई अधिकार नहीं है, अधिनियम के विरूद्ध टेंडर किया गया है.
इस संबंध में मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री, नगर विकास विभाग के सचिव एवं सूडा के निदेशक को कानूनी मंतव्य भी भेजी थी. परन्तु सूडा के द्वारा की गई टेंडर जारी रहा. मेयर ने कहा राज्य सरकार के इशारे पर अधिकारी निकायों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी कर जनप्रतिनिधियों व रांची नगर निगम को उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं. लिहाजा नगरपालिका अधिनियम के तहत निकायों को दिए गए अधिकार की रक्षा के लिए आज विवश होकर न्याय के लिए हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा.