रांची: 15 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी द्वारा गिरफ्तार की गयी खूंटी महिला थाना की प्रभारी मीरा सिंह को एसीबी के विशेष न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. एसीबी के विशेष कोर्ट ने मीरा सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए उनके द्वारा दायर बेल पिटीशन खारिज कर दी है.
क्या था मामला:
बता दें कि सीबी की टीम ने महिला थाना प्रभारी को बगड़ू गांव निवासी नागी होरो नामक आदिवासी महिला की शिकायत पर जाल बिछाकर घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद महिला थानाप्रभारी को एसीबी की टीम अपने साथ रांची लाई थी.
जानकारी के अनुसार, महिला थाना प्रभारी उक्त महिला से उसके फौजी बेटे को यौन शोषण के एक मामले में फंसाने का भय दिखाकर उससे मोटी रकम की मांग कर रही थी.
इस संबंध में पीड़िता नागी होरो ने बताया था कि महिला थाना प्रभारी ने गत माह 13 जनवरी को उसे थाना बुलाया और कहा था कि फौज में तैनात उसके बेटे के विरुद्ध एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. अगर उसके बेटे के विरुद्ध केस हो जाता है तो उसकी नौकरी भी जाएगी और वह जेल भी जाएगा.
महिला थाना प्रभारी ने उसके बेटे को बचाने के एवज में उससे दो लाख रुपये की मांग की थी. इस डर से उसने अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर पैसे की जुगाड़ की और दो किस्तों में महिला थाना प्रभारी को दो लाख रुपये दिया.
इसके बाद भी महिला थाना प्रभारी आए दिन उसके घर पहुंचकर और पैसे की मांग करने लगी. साथ ही यह भी धमकी देने लगी कि और 50 हजार रुपया नहीं देने पर उसके बेटे को फंसा दिया जाएगा.
महिला ने बताया कि थाना प्रभारी की धमकी ने उनका जीना दूभर कर दिया था. इसके बाद उसने रांची जाकर एसीबी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा दी. महिला की शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाया और रुपये लेते हुए महिला थाना प्रभारी को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया था.