देवघर: उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा जानकारी दी गयी है कि झारखण्ड सरकार द्वारा अनलॉक-05 से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है. इसके तहत राज्य में कन्टेनमेंट जॉन के बाहर सभी धार्मिक स्थल खोले जायेंगे. इसके लिए 08 अक्टुबर से पहले सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिया जायेगा. इसके अलावे दुर्गा पंड़ालों ने चार फीट से ऊंची मूर्ति स्थापित करने की इजाजत नहीं होगी. फिलहाल स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं सिनेमा हॉल को खोलने को लेकर किसी तरह की राहत सरकार द्वारा नहीं दी गई है. साथ हीं गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए आदेश के अनुसार दुर्गा पूजा को लेकर अलग से गाइडलाइन जारी किया गया है. इसके अलावा विभाग द्वारा गत 28 अगस्त को जारी किए गए आदेश में जिन चीजों को प्रतिबंधित किया गया था, वह अब भी प्रतिबंधित रहेंगे. कंटेनमेंट जोन में परीक्षार्थियों के लिए ही राहत दी गई है. छात्र बाहर निकल कर परीक्षा से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं.