हजारीबाग. झारखण्ड नगरपालिका सम्पति कर नियमावली 2013 एवं संशोधित नियमावली 2015 के अन्तर्गत निगम क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सभी पेट्रोल पम्पों का भौतिक सत्यापन निगम द्वारा गठित टीम के द्वारा किया गया था. निगम द्वारा भौतिक सत्यापन के क्रम में पाई गई भिन्नता के आधार पर सभी पेट्रोल पम्प के मालिकों को अन्तर राशि का भुगतान वर्ष 2016-17 के प्रभाव से भुगतान करने के लिए डिमांड नोटिस भेजी गई थी.
उक्त नोटिस के आलोक में जैन पेट्रोल पम्प, जुलू पार्क के द्वारा सम्पूर्ण डिमांड राशि कुल 270470 रू., पर्ल मोटर कम्पनी, नया बस स्टैण्ड के द्वारा सम्पूर्ण डिमांड राशि 67507 रू. एवं जैन पेट्रोल पम्प मालवीय मार्ग के द्वारा भी सम्पूर्ण डिमांड राशि कुल 2043 रू. का भुगतान निगम कार्यालय द्वारा प्राप्त कर लिया गया है. साथ ही शेष बचे पेट्रोल पम्प जिनके द्वारा डिमांड नोटिस प्राप्त करने के पश्चात भी अबतक राशि का भुगतान नहीं किया गया है उन्हें दूसरी नोटिस भेजे जाने की तैयारी निगम द्वारा की जा रही है.