होल्डिंग टैक्स कलेक्शन के लिए चयनित एजेंसी श्री पब्लिकेशन के साथ किए गए एग्रीमेंट को लेकर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। मेयर आशा लकड़ा ने आधा घंटा तक श्री पब्लिकेशन के साथ किए गए एग्रीमेंट पर नगर पालिका अधिनियम का हवाला देते हुए नगर आयुक्त को गलत ठहराने की कोशिश की, लेकिन नगर आयक्त इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने भी नगरपालिका अधिनियम से मिली शक्ति का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें यह अधिकार है कि वह कार्यपालिका के कार्य का निर्णय अपने स्तर से ले सकते हैं। इस दौरान पार्षदों ने भी मेहर का साथ नहीं दिया। पार्षद नाजिमा राजा ने कहा कि 9 जून को हुई बैठक में स्पैरो सॉफ्टेक को एक्सटेंशन देने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद स्पैरो ने 11 जून को पत्र लिखकर यह स्पष्ट कर दिया कि वह निगम में काम नहीं करेगा। ऐसे में उसी कंपनी को एक्सटेंशन किस आधार पर दिया जा सकता है। उपस्थित पार्षदों ने भी इस तर्क को सही ठहराते हुए वर्तमान में चयनित एजेंसी से काम कराने की हामी भरी। इस मामले में मेयर पूरी तरह अलग-थलग पड़ गई। हालांकि मेयर ने नियम का हवाला देते हुए नगर आयुक्त को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। यह देख डिप्टी मेयर ने हस्तक्षेप कर 22 अक्टूबर को एक बैठक बुलाकर इस मामले का पटाक्षेप कराने का प्रस्ताव दिया जिसे मान लिया गया। अब गुरुवार को मेयर डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त की बैठक होगी ताकि यह विवाद समाप्त हो सके।