लॉकडाउन उल्लंघन व कोरोना फैलाने के आरोप में 17 विदेशी नागरिकों की हुई थी गिरफ्तारी
रांची। रांची सिविल कोर्ट ने लॉकडाउन उल्लंघन और वीजा नियमों का उल्लंघन कर धर्म प्रचार में जुटे तबलीगी जमात के 17 विदेशी नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अदालत के आदेश के बाद इनके वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है।
रांची के हिन्दपीढ़ी थाना में दर्ज तबलीगी जमात के मामले में सोमवार को रांची सीजेएम की अदालत में अंतिम सुनवाई हुई। अदालत ने सभी 17 विदेशी नागरिकों और एक स्थानीय मौलवी को 2200-2200 रुपये का जुर्माना किया, जबकि रांची के हाजी मेराज को 6200 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश देते हुए केस को खत्म कर दिया। तबलीगी जमात की ओर से शुरू से ही पैरवी कर रहे वरीय अधिवक्ता ए आलम ने बताया कि कोर्ट ने 22-22 सौ रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश देते कहा कि यदि उनके खिलाफ कोई और अन्य मामला देश में दर्ज नहीं है, तो वे वापस अपने वतन लौट सकते है। उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ कोई अन्य मामला देश में दर्ज नहीं है।