कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट ने 17 विधायकों की अर्ज़ियों को लिस्ट किए जाने को लेकर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा स्पीकर द्वारा इस्तीफे नामंजूर करने के 25 जुलाई के फैसले को रद्द करने का आग्रह किया गया है.
अर्जियों में स्पीकर द्वारा उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित किए जाने के आदेश को भी रद्द करने का अनुरोध किया गया है.