नई दिल्ली: हिंदुस्तान में कोरोना के मामलों में काफी तेजी से बढ़ोतरी जारी है. ऐसे में भारत सरकार के जरिए नए-नए दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बाजारों हेतु नई गाइडलाइन जारी की है.
नए गाइडलाइन की माने तो, अब कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानें बंद रहेंगे तथा सिर्फ इससे बाहर की दुकानें ही खोली जा सकेंगी.
मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानों के दुकानदारों को अतिरिक्त एहतियात बरतने की सलाह दी है. उन्होंने बताया है कि अत्यंत प्रभावित जोन में आने वाले सभी दुकानदार अधिक सावधान रहें. उन्होंने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की भी अपील की है.
नई गाइडलाइंस की माने तो, कोविड-19 प्रोटोकॉल की निगरानी करने एवं उन्हें सख्ती से लागू करने हेतु बाजार संघों को उप-समितियां बनाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं.