खूंटी उपायुक्त सूरज कुमार ने आज सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामले में चार मृतक के परिजनों को मुआवजा देने हेतु आदेश निर्गत किया गया है। परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या 1341 दिनांक 22नवंबर 2017 तथा सोलेटियम फंड स्कीम 1989 के तहत सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामले में मृत व्यक्ति के परिजन को 25000 रूपये की मुआवजा राशि तथा गंभीर रूप से घायल होने के मामले में 12500 रूपये के मुआवजा भुगतान का प्रावधान है। इस संबंध में जिला परिवहन कार्यालय (सड़क सुरक्षा ) को प्राप्त 4 आवेदन के संबंध में मुआवजा भुगतान करने का आदेश निर्गत किया गया।
मृतकों के परिजनों में नीलम कोनगड़ीया, करमी कंडुलना, पुष्पा उरांव व श्रीमति सुनीता केरकेट्टा शामिल हैं, जिन्हें मुआवजा की राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा।
नीलम कोनगाड़ी – नीलम कोनगाड़ी मरचा की रहनेवाली हैं इनके पुत्र स्व. विजय विनीत कोनगाड़ी तोपनो की मृत्यु 9 नवंबर 2018 को रिडूंग के समीप अज्ञात वाहन से धक्का लगने के कारण हो गई थी। इस संबंध मे तोरपा थाना मे प्राथमिकी दर्ज है।
करमी कंडुलना- करमी कंडुलना खटंगा की निवासी है, उनके पति स्व. प्रदीप बाखला की मृत्यु अज्ञात वाहन से धक्का लगने के कारण 11 जनवरी 2019 को कुंजला के पास हो गई थी, इस संबंध मे मुरहू थाना मे प्राथमिकी दर्ज है।
पुष्पा उरांव- पुष्पा उरांव, सकरपुर हेहल की रहने वाली हैं इनके पति स्व. लक्ष्मण उरांव की मृत्यु दिनांक 27 दिसंबर 2018 को पतराटोली, कर्रा मे अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में हो गई थी। इस संबंध मे कर्रा थाना मे प्राथमिकी दर्ज है।
श्रीमती सुनीता कंडुलना- सुनीता कंडुलना, बिरबांकी, खूँटी की निवासी हैं इनके पति स्व. सामुएल समद की मृत्यु दिनांक 28जून 2019 को ग्राम सिंजानी के समीप अज्ञात वाहन से धक्का लगने के कारण हो गई थी। इस संबंध मे अड़की थाना मे प्राथमिकी दर्ज है।