केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को इन मुकदमों को भी वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। बाकी बचे 104 मुकदमों को भी वापस लेने की प्रक्रिया तेजी से चलाई जा रही है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र द्वारा मिली अनुमति की पुष्टि की है। उनका कहना है कि तमाम औपचारिकताएं पूरी होते ही इन मुकदमों को खारिज कर दिया जाएगा। तीन कृषि कानूनों के विरोध में एक साल तक चले आंदोलन के दौरान हजारों किसानों पर 272 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से 82 मुकदमे प्रदेश सरकार वापस ले चुकी है और रेलवे ट्रैक और जीटी रोड जाम करने से जुड़े 82 मुकदमों को रद करने की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी है।
हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसे इन मुकदमों को वापस लेने की अनुमति केंद्र सरकार से मिली है। इन मुकदमों को जल्द वापस ले लिया जाएगा। कुछ मामले हाईवे पेचीदा किस्म के हैं और कुछ पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है। इन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया भी राज्य सरकार ने अपने एडवोकेट जनरल कार्यालय के माध्यम से शुरू कर रखी है।
गृह मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें झूठ बोलने और किसानों को गुमराह करने की आदत है। भाजपा सरकार जो वादा करती है, उसे हर हाल में पूरा करती है। भाजपा ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का वादा किया था, जिसे कानून की सहूलियत के हिसाब से पूरा किया जा रहा है।