दुमका: झारखंड के दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में छह साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को दफना देने के मामले में दुमका के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश तौफीकुल हसन की अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया.
अदालत ने गैंगरेप और हत्याकांड के तीनों अभियुक्तों मीठू राय, पंकज महली और अशोक राय को भारतीय दंड विधान की धारा 366, 376ए, 376डी, 302, 201/34 के तहत दोषी करार दिये जाने के कुछ ही घंटे बाद फांसी की भी सजा दी. अदालत ने महज तीन कार्यदिवस में सुनवाई पूरी दी और घटना के महज 25 दिनों बाद ही फैसला आ गया.
फैसला सुनाने के पहले जज ने पीड़िता के परिजनों को बुलाया-
छह साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फैसला सुनाने से पहले जज मोहम्मद तौफीकुल हसन ने बच्ची के परिवार वालों को बुलाया और पूछा ये तीनों आपके बच्ची का दोषी है, इन्होंने ही रेप और हत्या किया है, क्या सजा देना चाहते है आप.
परिवार के सभी लोगों ने एक साथ कहा-फांसी. इस दौरान बच्ची की मां रोने लगी, अपनी भाषा में बोली- बहुत खराब से हमारे बेटी के साथ करलको, बड़ी खराब मारलको एकरा फांसी दे दें.