ग्वालियर: बिजली उपभोक्ताओं के बिल संबंधी सभी प्रकार की शिकायतों जैसे- बढ़े हुए बिल आना, गलत बिल आना, आंकलित खपत, बंद एवं खराब मीटर से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है.
इसी प्रकार शासन के निर्देशानुसार एक किलोवॉट तक के भार वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं के 31 अगस्त 2020 तक की स्थिति में बिल की बकाया राशि को आस्थगित किया गया है एवं एक किलोवॉट तक घरेलू भार वाले उपभोक्ताओं को आगामी सितंबर एवं अक्टूबर 2020 में मात्र उनकी वर्तमान मासिक खपत के आधार पर विद्युत देयक जारी किए जायेंगे.
पूर्व की बकाया एवं सरचार्ज राशि का समावेश नहीं किया जायेगा. माह अक्टूबर 2020 के देयकों में मासिक खपत देयक के साथ यदि किसी उपभोक्ता द्वारा माह सितंबर 2020 में देयक नहीं भरा गया है, तो उसकी बकाया राशि मय सरचार्ज के शामिल होगी.