रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अलग-अलग श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम को एक हजार करोड़ रुपए एकमुश्त विमुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.
वास्तविक पावर कोस्ट के आधार पर टैरिफ का निर्धारण
गौरतलब है कि झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा नेशनल टेरिफ पॉलिसी 2016 के प्रावधान के अनुसार वास्तविक पावर कोस्ट के आधार पर टैरिफ का निर्धारण किया गया है.
सब्सिडी देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया
जबकि पूर्व के वर्षों में रिसोर्स गैप की गणना करते हुए टैरिफ का निर्धारण किया जाता था. इस नई प्रणाली में टैरिफ निर्धारण के कारण कई श्रेणी के उपभोक्ताओं को टैरिफ में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण निम्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत शुल्क में सब्सिडी देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है.