रांची: आसन्न झारखंड विधानसभा चुनाव-2019 के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची ने यह निर्देश दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, संस्थान और व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में बिना प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं.
यदि राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं तो प्रकाशन के पूर्व जिलास्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन और अनुश्रवण समिति (एम.सी.एम.सी.कमिटी ) द्वारा विज्ञापन प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा. निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में दिया गया ये निर्देश रांची जिला में होने वाले मतदान के दोनों चरण में लागू होगा.
उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर को दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर 6 और 7 दिसंबर को प्रिंट मीडिया में बिना प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए जाएंगे.
एम.सी.एम.सी. कमिटी करेगी विज्ञापनों का प्रमाणन
यदि किसी राजनीतिक दल और अभ्यर्थी आदि के द्वारा पूर्व प्रमाणन हेतु कोई विज्ञापन सामग्री एम.सी.एम.सी.कमीटि के पास उपास्थापित किया जाता है तो वे उसे शीघ्रतापूर्वक निष्पादित करेंगे जिलास्तर पर गठित एम.सी.एम.सी कमिटी को इस संबंध में निदेश दिया गया है.