गुमला: विधानसभा आम चुनाव – 2019 के तहत 67 सिसई, 68 गुमला व 69 बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के 23 दिसम्बर 2019 को होने वाली मतगणना की तैयारियों एवं अन्यान्य विषय से संबंधित प्रेसवार्त्ता का आयोजन न्यू आईटीडीए भवन गुमला के सभागार में किया गया. इस प्रेसवार्त्ता को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने संबोधित किया.
प्रेस वार्त्ता में उपायुक्त ने बताया कि झारखण्ड विधानसभा आम चुनाव-2019 के मतगणना का कार्यक्रम दिनांक 23 दिसंबर 2019 को गुमला जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्र 67 सिसई, 68 गुमला व 69 बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में चयनित मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज चन्दाली में होना निर्धारित है. 23 दिसंबर 2019 को प्रातः 07 बजे बज्रगृह खोला जाएगा. मतगणना के कार्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त सभी मतदानकर्मी प्रातः 06 बजे अपना योगदान पॉलिटेक्निक कॉलेज चन्दाली में देंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि प्रातः 08 बजे तक सभी मतगणनाकर्मी अपने-अपने आवंटित टेबलों के साथ बैठेंगे. इसी के साथ मतगणना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा. उपायुक्त ने प्रेसवार्त्ता के क्रम में बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबलों की व्यवस्था की गई है.
मतगणना के संबंध में उन्होंने बताया कि 68 गुमला विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम की गणना 23 राउंड में 67 सिसई विधानसभा क्षेत्र में 24 राउंड एवं 69 बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में 25 राउंड में ईवीएम की गणना की जाएगी. पोस्टल बैलट की गणना के विषय में उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर 2019 तक तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1136 ई.टी.पी.बी.एस. (सर्विस वोटर्स) प्राप्त किया जा चुका है. वहीं तीनों विधानसभा क्षेत्रों से कुल 381 पोस्टल बैलट प्राप्त किए जा चुके हैं. ई.टी.पी.बी.एस. स्कैनिंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. जिसके तहत ई.टी.पी.बी.एस. स्कैनिंग के लिए 5 टेबलों की व्यवस्था की गई है. ई.टी.पी.बी.एस. स्कैनिंग के कार्य के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 सहायक निर्वाची पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है.
प्रेसवार्त्ता के क्रम में उपायुक्त ने बताया कि विधानसभावार मतगणना हॉल में प्रवेश करने के लिए पास का होना अनिवार्य है. मतगणना केंद्र में 3 काउंटिंग ऑबजर्वर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मतगणना केंद्र के अंदर सभी प्रवेश द्वार एवं मुख्य द्वार तथा ड्रॉप गेट पर पुलिस बल की नियुक्ति की गई है. साथ ही मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना निषेध है. उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र में विभिन्न प्रयोजन हेतु प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के प्रवेश पत्र की जांच एवं वर्जित वस्तु यथा मोबाईल, बीड़ी, सिगरेट, माचीस, लाईटर, खैनी आदि की जांच की जाएगी तथा इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा कि मतगणना केंद्र के अंदर अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेंगे.
प्रेस वार्त्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन सहित अपर समाहर्त्ता सुधीर कुमार गुप्ता, सहायक समाहर्त्ता सह परिक्ष्यमान भा.प्र.से. अधिकारी सह सहायक दण्डाधिकारी मनीष कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी चैनपुर, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी देवेंद्रनाथ भादुड़ी, प्रिंट एवं ईलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधि व अन्य उपस्थित थे.