हैदराबाद: पुलिस ने चेतावनी दी है कि कोरोनावायरस पर झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने वालों को एक साल तक की जेल हो सकती है.
राज्य सरकार ने कोरोनोवायरस को बंद करने की घोषणा के घंटों बाद, पुलिस प्रमुख ने अफवाहों और झूठी खबरों के खिलाफ चेतावनी दी.
पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने कहा कि झूठी खबरें और अफवाह समाज के लिए बुरी है. उन्होंने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैला रहे हैं और कोरोनोवायरस पर आतंक पैदा कर रहे हैं, वे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) अधिनियम की धारा के तहत सजा के लिए उत्तरदायी थे. उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत सजा, एक साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है.
अधिनियम की धारा 54 में कहा गया है, ‘जो कोई भी आपदा या इसकी गंभीरता या परिमाण के रूप में झूठा अलार्म या चेतावनी देता है या घबराता है, घबरा जाता है, उसे सजा सुनाई जाएगी.
सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने शनिवार रात को मीडिया को कोरोनोवायरस मामलों के बारे में अपुष्ट रिपोर्ट प्रकाशित करने या प्रसारित करने के खिलाफ चेतावनी दी.
उन्होंने मीडिया आउटलेट्स को स्वास्थ्य विभाग से कोरोनोवायरस मामलों के संबंध में जारी सूचनाओं को सख्ती से लागू करने के लिए कहा. ‘झूठी खबर फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.’