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गुलाबी और पीला राशन कार्ड धारियों ने रद्द कराया अपना राशन कार्ड
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सभी ने स्वेच्छा से रद्द कराया अपना राशन कार्ड
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जिला प्रशासन ने अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड बना लेने वालों से कार्ड सरेंडर करने का दिया है आदेश
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28 मई तक कार्ड जमा करने का आदेश
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नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई
रांची: उपायुक्त, रांची द्वारा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के बाद आज जिला आपूर्ति कार्यालय में कुल 87 गुलाबी/अन्त्योदय कार्डधारियों द्वारा अपना राशन कार्ड अपनी स्वेच्छा से रद्द करने हेतु जमा किया गया है. इनमें वैसे राशन कार्डधारी, जो राशन कार्ड की निर्धारित मानकों के आलोक में पात्रता नहीं रखते हैं.
उपरोक्त उपवर्जन मानक के तहत यदि ऐसे परिवारों के द्वारा अभी भी पीएचएच (PHH)/अन्त्योदय (AAY) राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से दिनांक 28 मई तक अयोग्य पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्ड अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति कार्यालय, रांची में विलोपित (रद्द) करने हेतु स्वेच्छा से समर्पित करना सुनिश्चित करें.
भविष्य में अपात्र व्यक्ति/परिवार द्वारा PHH/AAY राशन कार्ड का लाभ लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम के अंतर्गत वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दण्डात्मक प्रावधान निम्नवत है :-
- IPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी.
- राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी.
- सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी.