महराजगंज: महराजगंज जिले के सदर तहसीलदार मो. जसीम खान ने जिलाधिकारी डॉ. उज्ज्वल कुमार के निर्देश थाना पनियरा के ग्राम तेन्दुअहिया टोला झुलनीपुर के किसान केसई पुत्र बुधई व कम्पाईन मशीन मालिक अजय शर्मा पुत्र रक्षाराम पिपरा खुर्द को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 1860 के तहत थाना पनियरा में प्राथमिकी दर्ज कराई.
उप संम्भागीय कृषि अधिकारी राजेश कुमार के तहरीर पर पनियरा पुलिस ने कम्बाइन मालिक अजय शर्मा और किसान केसई के खिलाफ धारा 278 व 15 पर्यावरण संरक्षण के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
धान की कटाई बिना हार्यवेस्टर व रैपर लगाये कम्पाईन मशीन से धान की कटाई किया जा रहा था. कुछ दिन पहले घुघली क्षेत्र के मेदिनीपुर गांव में एक कम्बाइन मशीन बिना रेफर के धान की कटाई करते हुए पाई गई. उसके बाद कंबाइन मशीन को सीज कर दिया गया था.