सोनू कुमार,
चतरा: निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में रविवार को प्रत्यासियों के लेखा व्यय को लेकर बैठक की गई. व्यय पर्यवेक्षक एल पानिकर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में डीडीसी मुरलीमनोहर प्रसाद, निर्वची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार व प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि शामिल थे. बैठक में प्रत्यासियों द्वारा चुनाव में लेखा व्यय व अन्य कई बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी गयी.
बताया गया कि प्रत्यासी को तीन बार लेखा व्यय का मिलान कराना होगा।इसके लिये 18, 23 व 27 नवम्बर की तिथि निर्धारित है.ऐसा नहीं करने वालों पर कार्यवाई की जायेगी. प्रत्यासी अपने एजेंट के माध्यम से भी व्यय का मिलान करा सकते है. डीआरडीए के सभा कक्ष में तीनों तारीखों को लेखा व्यय का मिलान किया जायेगा.
यह बताया गया कि पम्पलेट,बैनर,पोस्टर में मुद्रण संख्या व मुद्रक का नाम प्रिंट होना अनिवार्य है. साथ ही उसकी एक प्रति एमसीएमएसी को देना अनिवार्य है. प्रत्यासी चुनाव के दौरान पारदर्शी तरीके से व्यय करेंगें. 10 हज़ार या इससे अधिक के खर्च के लिये चेक के माध्यम से लेन देन करना होगा. अलग अलग क्षेत्रों में एफएसटी व एसएसटी लगी हुई है. प्रत्यासियों को चुनाव सम्पन्न होने के 3 माह के अंदर रजिस्टर जमा करना होगा.