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लॉकडाउन का पालन न करने पर तीन दुकानदारों पर लगा 2600 रूपए का जुर्माना
ग्वालियर: जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने एवं बचाव हेतु जिला प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी एवं सुरक्षा बरतने के साथ लागू लॉकडाउन का पूर्ण पालन करने की अपील की है.
मंगलवार को लॉकडाउन का पालन न करने के आरोप में चार दुकानों को सील्ड कर तीन दुकानों पर 2600 रूपए का जुर्माना किया गया.
जबकि जांच दल ने बिना मास्क लगाए घर से बाहर घूमते पाए जाने पर 11 लोगों पर कार्यवाही कर कोरोना वॉलेन्टियर के रूप में तीन दिन कार्य लिया जायेगा.
मास्क लगाए बिना घर से बाहर घूमते पाए गए व्यक्तियों में तारागंज के महबूब पुत्र मुन्ना शाह, कम्पू ईदगाह के सुनील पुत्र कालीचरण, छत्री मंडी पुल के कन्हैयालाल पुत्र विजय जाटव, कम्पू ईदगाह के महेश पुत्र किशन, खल्लासीपुरा के रामकुमार पुत्र नारायण सिंह, गुडीगुडा का नाका के जितेन्द्र गोस्वामी पुत्र महेश, जीवाजीगंज के आबिद अली पुत्र शौकत अली, आमखो के रोहित दुबे पुत्र शिवशंकर दुबे, गिरवाई नाका के जोगी पुत्र नारायण सिंह, कम्पू ईदगाह के प्रभात कुमार पुत्र प्यारेलाल और ढोलीबुआ के पुल के संजय गर्ग पुत्र आर डी गर्ग शामिल हैं.
जबकि लॉकडाउन के दौरान सील्ड की गई चार दुकानों में एन सिंघल की हल एग्रो की दुकान, आदर्शराम डीलर साहिल साहब की कूलर अलमारी की दुकान, भरत पोपली की फर्नीचर की दुकान और किशन पाहवा की कूलर एवं अलमारी की दुकान को सील्ड किया गया.
कलेटक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में अपना सहयाग दें तथा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं. सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में न जाएं.